मैकनली भारत इंजीनियरिंग के अधिग्रहण से जुड़े मामले में ईडी का 16 जगह छापा

Posted on: 2026-09-23


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नई दिल्ली, 23 सितंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैकनली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एमबीईसीएल) के अधिग्रहण से जुड़े मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में 16 ठिकानों पर तलाशी ली है। एजेंसी अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत और उसके आवागमन के साथ संभावित फेमा उल्लंघनों की जांच कर रही है।

ईडी के अनुसार, तलाशी की कार्रवाई एमबीईसीएल के अधिग्रहण से जुड़े लोगों और संस्थाओं के परिसरों पर की जा रही है। इनमें संजय पासारी, राजीव पासारी, रवि टोडी और सुधीर सतनालिवाला से जुड़े परिसर तथा बीटीएल ईपीसी लिमिटेड, मंडाल व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, ट्रोलेक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, सेमफिल एंटरप्राइजेज लिमिटेड और महाबलेश्वर मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर शामिल हैं।

जांच एजेंसी यह भी देख रही है कि एमबीईसीएल पर नियंत्रण हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए धन का वास्तविक स्रोत क्या था और विभिन्न माध्यमों से उसका किस तरह लेनदेन किया गया। ईडी संभावित विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघनों से जुड़े लेनदेन और वित्तीय गतिविधियों की भी पड़ताल कर रही है।

ईडी के अनुसार, जांच का एक अन्य पहलू दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 की धारा 29ए से जुड़ा है। एजेंसी यह जांच कर रही है कि क्या कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया का इस्तेमाल ऐसे लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से फिर से कंपनी का नियंत्रण हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया, जो धारा 29ए के तहत कंपनी का नियंत्रण हासिल करने के लिए अयोग्य हो सकते थे। ईडी ने बताया कि मामले में तलाशी और जांच की कार्रवाई जारी है।