ईडब्ल्यूएस आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को अवसर देना, सरकार ने बताई पात्रता

Posted on: 2026-08-06


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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण नीति का उद्देश्य ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ देना है, जो अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए मौजूदा आरक्षण योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं। उन्होंने यह जानकारी लोकसभा में श्री विजय बघेल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

संविधान संशोधन से 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान

बी.एल. वर्मा ने बताया कि संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं। इनके जरिए शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले और सिविल पदों एवं सेवाओं में नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

8 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा

लिखित उत्तर के अनुसार, जिन व्यक्तियों के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आरक्षण के उद्देश्य से ईडब्ल्यूएस माना जाता है, बशर्ते वे पहले से एससी, एसटी और एसईबीसी के लिए लागू आरक्षण योजनाओं के दायरे में नहीं आते हों।

संपत्ति के आधार पर भी तय होती है पात्रता

सरकार ने स्पष्ट किया कि केवल आय के आधार पर ईडब्ल्यूएस पात्रता तय नहीं होती। परिवार की आय कुछ भी हो, जिन व्यक्तियों के परिवार के पास पांच एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1,000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड अथवा अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के तौर पर नहीं माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ में अभी लागू नहीं हुआ ईडब्ल्यूएस आरक्षण

छत्तीसगढ़ में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति लागू किए जाने के संबंध में सरकार ने बताया कि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान है, को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति लागू नहीं की गई है।

मौजूदा ईडब्ल्यूएस प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव नहीं

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा या उनमें संशोधन किए जाने के संबंध में पूछे गए सवाल पर सरकार ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।