साय सरकार का बड़ा कदम: उद्योगों को मिलेगी आसान मंजूरी, छत्तीसगढ़ बनेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी

Posted on: 2026-07-11


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 रायपुर । छत्तीसगढ़ में उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक-2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इस तरह का कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा।

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे छोटे से लेकर बड़े उद्योगों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी और अनावश्यक जटिलताओं से राहत मिलेगी।

विधेयक में डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण, तृतीय-पक्ष सत्यापन, जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एक ही गतिविधि के लिए अलग-अलग विभागों से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को खत्म करने का भी प्रस्ताव है।

सरकार के अनुसार, आवेदन तय समय सीमा में लंबित रहने पर डीम्ड परमिशन की व्यवस्था लागू होगी, जिससे निवेश प्रस्ताव प्रशासनिक देरी का शिकार नहीं होंगे। वहीं पात्र उद्योगों को सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलने से बार-बार निरीक्षण और दस्तावेजी प्रक्रिया कम होगी।

प्रस्तावित कानून में जोखिम के आधार पर निरीक्षण व्यवस्था लागू करने का प्रावधान भी रखा गया है। इससे नियमों का पालन करने वाले उद्योगों को अनावश्यक जांच से राहत मिलेगी और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।

सरकार का मानना है कि इन सुधारों से राज्य में निवेश का माहौल बेहतर होगा, नए उद्योग स्थापित होंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खासतौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि कानून लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ उद्योगों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और निवेश के लिहाज से आकर्षक राज्य के रूप में उभरेगा।