पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के अधीन सेवाओं और पदों में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की 66 श्रेणियों की सूची अधिसूचित की है।
राज्य सरकार ने ओबीसी-ए के लिए 10 प्रतिशत और ओबीसी-बी श्रेणियों के लिए 7 प्रतिशत के पूर्व आरक्षण ढांचे को भी वापस ले लिया है।
पश्चिम बंगाल सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में, 7 प्रतिशत आरक्षण के लिए 66 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्गों की सूची प्रकाशित की गई है। पूर्व की दो-श्रेणी आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत 2010 से पहले राज्य सूची में शामिल 66 वर्गों वाली ओबीसी सूची यथावत रहेगी।