कर्नाटक में 158 सिविल जज नियुक्ति की अनुमति

Posted on: 2025-02-05


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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को 158 सिविल न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी, जबकि राज्य सरकार के परिपत्र में इस पर रोक लगाई गई थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्देश पारित किया। पीठ ने यह आदेश उस समय पारित किया गया, जब उसे बताया गया कि राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में एक परिपत्र जारी कर कर्नाटक न्यायिक सेवा (भर्ती) (संशोधन) नियम 2024 के तहत आरक्षण में बदलाव करके सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। सीजेआई ने कहा कि देश में अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या 21,000 से बढ़कर 29,000 हो गई है।